दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी सूचना सार्वजनिक करने के आदेश को रद्द किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी सूचना सार्वजनिक करने के आदेश को रद्द किया
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी विवाद पर आज एक अहम फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सूचना आयोग की ओर से उनकी डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है और इसे सूचना का अधिकार (RTI) के तहत साझा नहीं किया जा सकता।
यह मामला लंबे समय से विवादों में रहा है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाता रहा है, जबकि बीजेपी ने कई बार दस्तावेज़ और प्रमाण पेश किए हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम माना जाएगा।
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