जेजेएम घोटाला : ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को आरोपी नहीं बनाया, ठेकेदार को मिली जमानत
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जेजेएम घोटाला : ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को आरोपी नहीं बनाया, ठेकेदार को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जेजेएम घोटाले में जिसे फायदा पहुंचाने की बात, वो ही आरोपी नहीं जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाला मामले में पीएचईडी ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई, एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार को पदमचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा- इस पूरे मामले में जिस मंत्री (तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी) को फायदा पहुंचाने के लिए लेनदेन की बात कही गई है।
ईडी ने उसे ही मामले में आरोपी नहीं बनाया है। मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन को ईडी ने 13 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल में लंबा समय लगेगा। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए।
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले में मुख्य सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जिन्हें ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है। ऐसे में उनसे छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। अभी आरोप तय होने हैं, 50 गवाहों का परीक्षण किया जाना है। प्रमाण के रूप में हजारों दस्तावेज हैं। ऐसे में इनमें लंबा समय लगेगा। ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा ि आरोपी पीएचईडी से टेंडर घोटाले में करीब 136.41 करोड़ की बड़ी राशि के गबन में शामिल है। सह आरोपी पीयूष जैन व संजय बड़ाया की तुलना में इसके आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
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