आखिर सत्येन्द्र जैन भी आए बाहर

अक्टूबर 19, 2024 - 12:16
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आखिर सत्येन्द्र जैन भी आए बाहर
 
आखिर सत्येन्द्र जैन भी आए बाहर
कोर्ट ने कहा- जल्द ट्रायल की संभावना नहीं, ऐसे में वो जमानत के हकदार
कोर्ट ने जैन को गवाहों से मिलने, केस को प्रभावित व बिना अनुमति देश के बाहर जाने पर रोक लगाई
नई दिल्ली। राज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना नहीं है, ऐसे में वो जमानत के हकदार है। कोर्ट ने जैन को मामले में गवाहों से संपर्क करने, मुकदमे को
प्रभावित करने और बिना कोर्ट की अनुमति के देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी। मनी लांड्रिंग मामले में उनकी जमानत की मांग की। यह दूसरी याचिका थी, जिस पर सत्येंद्र को जमानत मिली। पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सत्येंद्र को जमानत मिलने का आदेश सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद उनकी पत्नी पूनम जैन रो पड़ीं।
जैन पर आरोप है उन्होंने 2009 - 10 व 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इनमें अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स प्रा. लि., प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्रा. लि., मंगलायतन प्रोजे. प्रा. लि. हैं। मामले में ईडी ने सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत जैन, सुनील जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्रा.लि., मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्रा. लि., मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. व जेजे आइडियल इस्टेट प्रा. लि. को आरोपित बनाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था।

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